रायपुर: बस्तर में एक आदिवासी युवक से दो युवतियों की शादी की चर्चा है. दोनों ही युवक को पसंद करती थीं. इस पूरी शादी पर गांववालों ने रजामंदी दी है. दोनों युवतियों की शादी एक ही मंडप में एक साथ हुई है.
आदिवासी मामलों की जानकार शालिनी साबू के मुताबिक आदिवासी समुदायों का भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस है. इन पर अन्य प्रावधान लागू नहीं होता. भारतीय संविधान के शेड्यूल 5 के तहत आदिवासियों की प्रथा मान्य होंगी. अगर वे कोडीफाय नहीं भी होंगी, तब भी मान्य होंगी. इसके अलावा आर्टिकल 9 के क्लॉज 4 और 5 के तहत ये भी कहा गया है कि विशेष मामलों में मसलन संपत्ति और विवाह आदि में अगर संविधान के अन्य प्रावधान से कॉनफिलिक्ट की स्थिति बनती है, तब भी आदिवासियों का प्रथागत कानून ही मान्य होगा. भारतीय संविधान में ये व्यवस्था आदिवासियों के विशेष जनजाति दर्जे को सुरक्षा देने के लिए किया गया है.
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