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भूल से भी कहीं ना हो जाए राष्ट्रध्वज का अपमान, जानें नियम

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Published : Aug 12, 2022, 4:27 PM IST

Updated : Aug 12, 2022, 7:37 PM IST

पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं.लेकिन तिरंगा लगाने से पहले उससे जुड़े नियम जानने भी बेहद जरुरी हैं.

Know the rules and regulations of hoisting the tricolor
भूले से भी कहीं ना हो जाए राष्ट्रध्वज का अपमान जानें नियम

रायपुर :आजादी के 75 वर्षगांठ (azadi ka amrit mahotsav) को पूरे देश में अब महोत्सव के रूप मनाया जा रहा ( Indian Independence Day) है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं छत्तीसगढ़ में भी 50 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य है. हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजधानी में किस तरह की तैयारी चल रही है? सरकारी संस्थाओं , वीआईपी जगहों, वाहनों, शासकीय इमारतों जैसे अलग-अलग जगहों पर झंडे का आकार क्या होता है ? झंडे लगाने को लेकर नियम क्या है ? इसको लेकर ईटीवी भारत ने रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) से बात की.

भूल से भी कहीं ना हो जाए राष्ट्रध्वज का अपमान, जानें नियम
सवाल : हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजधानी में क्या तैयारी की गई है. लोगों को तिरंगा लगाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा रहा है ?


रायपुर कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया " हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रायपुर शहर में तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है. आजीविका केंद्रों में बड़ी संख्या में तिरंगा का निर्माण किया जा रहा है. स्व सहायता समूह की हमारी दीदी अभी सेरीखेड़ी में तिरंगे का निर्माण कर रही हैं. राजधानी में हमारे केंद्रों के माध्यम से 10 हजार से ज्यादा तिरंगों का वितरण किया जा चुका है. रायपुर कलेक्ट्रेट और नगर निगम में भी स्टॉल लगाया गया है. जहां से तिरंगे का वितरण भी किया जा रहा है.

सवाल :सरकारी संस्थाओं , वीआईपी कारों , पब्लिक इमारतों में अलग-अलग झंडों का आकार क्या होता है?


रायपुर कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया " तिरंगा को लेकर जो हमारा फ्लैग कोड है. उसे कुछ दिन पहले रिवाइज किया गया है. फ्लैग कोड के अनुसार तिरंगे का जो अनुपात है उसे चेंज नहीं करना है. उसको 3/2 में ही रखना है. पहले खादी के तिरंगे की अनिवार्यता थी. लेकिन उन नियमों को अभी थोड़ा चेंज किया गया है. पॉलिस्टर , सिल्क के कपड़ों का भी तिरंगा बनाए जाने की अनुमति अभी दी गई है.

सवाल : हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभी तिरंगा लगाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं , वह क्या है?

रायपुर कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया " 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है , इसके तहत 24 घंटे हम अपने घरों में तिरंगा लगा कर रख सकते हैं. पहले तिरंगा और व्यक्ति के बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप था.उसको एक पर्सनॉलिस लेवल पर लाने की कोशिश की जा रही है. घरों में तिरंगा लगाने को लेकर एक सिंपल नियम अभी बनाए गए हैं. बस सभी से यही अनुरोध है कि वह तिरंगे के डेकोरम को बनाए रखें.


सवाल : 15 अगस्त के बाद भी तिरंगे का ना होने दे अपमान बनाए रखें डेकोरम

रायपुर कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया " घरों में, कपड़ों में या कारों में जो तिरंगे के कलर लगाए जाते हैं. उसको लेकर अभी कोई नियम नहीं है. लेकिन तिरंगे में जो अशोक चक्र रहता है. अगर उसको बनाया जाता है. तो वह एक दिक्कत का विषय है. सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि ''15 अगस्त के दिन सभी संस्थानों में झंडा फहराया जाता है , बच्चे भी बड़ी संख्या में झंडा फहराते हैं. लेकिन जो अगले दिन तिरंगे का अपमान होता है मेरा अनुरोध है कि इस बात का सभी लोग ध्यान रखें और झंडे की गरिमा को बनाए रखें.''

Last Updated : Aug 12, 2022, 7:37 PM IST

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