रायपुर:छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला केस में ईडी की कार्रवाई कर्नाटक पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुई थी. अब उसी मामले में कर्नाटक पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है. कर्नाटक पुलिस ने जांच के बाद कुछ धाराओं को हटा दिया है. ये वही धाराएं हैं, जिनके आधार पर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी. कर्नाटक पुलिस की ओर से धाराएं हटाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार मीडिया से चर्चा की और भाजपा पर षड़यंत्र रचकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया.
भाजपा सरकार के दबाव में दर्ज हुआ मामला:सीएम बघेल ने कहा कि"छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले की जांच की गई है. संपूर्ण कार्रवाई का आधार बेंगलुरु में पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 120बी और 384 के तहत दर्ज प्रकरण है. तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में यह मामला दर्ज था और वैधानिक कार्रवाई उस आधार पर करनी पड़ी थी. आज निष्पक्ष जांच के बाद पाया गया कि आईपीसी की धारा 120 बी और 384 वैलिड नहीं हैं. इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने धारा को समाप्त करते हुए 13 जून को न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है. अब ईडी की ओर से की गई सभी कार्रवाई समाप्त करनी पड़ेगी. राज्य सरकार को वैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है."
ईडी और आईटी के सहारे बदनाम कर रही भाजपा:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा कि"हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है. इस कारण वह आईडी और ईडी का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है. आज यह सही साबित हुआ है."