नई दिल्ली/रायपुर :सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी की छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. आपको बता दें कि झीरम हमले में नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे. एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा कि घटना में बड़ी साजिश के हर पहलू की जांच एनआईए से होनी चाहिए क्योंकि मामले की मुख्य एफआईआर की जांच केंद्रीय एजेंसी ही कर रही है.
छत्तीसगढ़ सरकार की क्या थी दलील ? :छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएनएस नादकर्णी और वकील सुमीर सोढ़ी ने कहा कि राज्य ने शुरू में एनआईए से घटना की बड़ी साजिश के पहलू की जांच करने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. तब राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया कि एक बड़ी साजिश की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. क्योंकि एनआईए ने जांच करने से इनकार कर दिया था. केंद्र ने सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार कर दिया. फिर राज्य सरकार क्या कर सकती थी.इसलिए सरकार ने एफआईआर दर्ज करने और बड़ी साजिश के पहलू की जांच करने के लिए पुलिस से पूछा. इसके बाद पीठ ने शिकायतकर्ता जितेंद्र मुदलियार के वकील को भी सुना, जिनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.