रायपुर:रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ के जेलों में बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है. बेहद जरूरी होने पर सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी. इसका आदेश जेल डीजी संजय पिल्ले ने जारी कर दिया है. बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. आदेश के अनुसार 7 जनवरी से जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन मुलाकात नहीं कर पाएंगे.
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जरूरी होने पर वकील कर सकते हैं मुलाकात
जेल डीजी संजय पीले ने बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार अब बंदियों को परिजनों से मुलाकात की पाबंदी रहेगी. अगर बंदी परिजनों से मिलते हैं तो कोरोना संक्रमण फैल सकता है. इसके कारण ये पाबंदी लगायी गई है. मुलाकात अति आवश्यक होने पर केवल बंदियों के अधिकृत अधिवक्ताओं को सतर्कता के साथ केवल न्यायालयीन काम के लिए मुलाकात की छूट दी गई है.
रायपुर में मिले 492 केस
छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 16 सौ से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हुई है. रायपुर में 492 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो जिला प्रशासन के लिए चिंताजनक है. हालांकि कोरोना के तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर बुधवार को पूरे दिन जारी रखा. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर जिला प्रशासन की बैठक ली, जिसमें नए गाइडलाइन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए.