रायपुर : विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर विभाग ने विवादित टैक्स के मामलों को निपाटने की व्यवस्था की है. जिसके तहत करदाताओं को सिर्फ विवादित टैक्स की राशि का भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में उन्हें टैक्स पर लगे ब्याज और दंड में पूरी छूट दी जाएगी. रायपुर में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस स्कीम के बारे में जनकारी दी है.
विवादित मुद्दों के निपटारे में आयकर विभाग नहीं लेगा ब्याज और पेनाल्टी - RK Paliwal of Chhattisgarh
आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसी भी फर्म, व्यक्ति और संस्था के आयकर से जुड़े विवादित मुद्दों में सिर्फ विवादित राशि का भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में उन्हें टैक्स पर लगे ब्याज और दंड में पूरी छूट दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि आयकर दाताओं के आयकर विभाग से जितने भी विवाद चल रहे हैं. वह किसी भी फोरम में चल रहे हो. उसके निपाटरे के लिए आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत विवादित मामले में टैक्स जमा करने पर कोई ब्याज और पेनाल्टी नहीं ली जाएगी. करदाताओं को सिर्फ विवादित टैक्स की राशि का भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में उन्हें टैक्स पर लगे ब्याज और दंड में पूरी छूट दी जाएगी. उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ में यह योजना सफल होती हुई दिख रही है. लगभग 40% विवाद खत्म होते दिख रहे हैं.
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इनकम टैक्स विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कैशलेस असेसमेंट का है. इसमें किसी भी करदाताओं को जांच के मामले में आयकर कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनसे जांच के सवाल ईमेल के माध्यम से पूछे जा रहे हैं. जवाब भी ईमेल के माध्यम से मंगाए जा रहे हैं.