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निकाय चुनाव में होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन, 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी

निकाय चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव से संबंधित जानकारी साझा की है.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन अधिकारी

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Published : Nov 26, 2019, 5:34 PM IST

Updated : Nov 26, 2019, 5:40 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद रायपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर में चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से लोगों को दी.

निकाय चुनाव में होगा ऑनलाइन नॉमिनेशन, 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे पार्षद प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाय चुनाव के बारे में बताते हुए कहा कि, रायपुर में वर्तमान में कुल 9 लाख 94 हजार 631 मतदाता हैं. इसमें 5 लाख 55 हजार 32 पुरुष मतदाताओं की संख्या है. वहीं 4 लाख 88 हजार 850 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा रायपुर में 249 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं. इसके लिए रायपुर में एक हजार 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 241 मतदान केंद्र को संवेदनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है.

189 वार्डों में होंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रायपुर जिले में कुल 189 वार्डों में मतदान होंगे, इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है. रायपुर में नगरी निकाय निर्वाचन के लिए 9 रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है. वहीं रायपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या ज्यादा होने के कारण कलेक्टर परिषद में नाम निर्देशन पत्र के लिए अलग-अलग कक्ष होगा, इसके लिए 8 और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था
इस बार नगरी निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है. नगरी निकाय में पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. इसके लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया है.

निकाय चुनाव लड़ने के लिए शुल्क

  • नगर पंचायत में पार्षद पद के लिए 1000 रुपये
  • नगर पालिका परिषद में पार्षद पद के लिए 3000 रुपये
  • नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए 5000 रुपये

अधिकतम व्यय की सीमा

  • नगर पालिका निगम रायपुर में पार्षद पद के लिए 5 लाख रुपये
  • नगर पालिका निगम बिरगांव में पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये
  • नगर पालिका परिषद आरंग/गोबरा नवापारा/तिल्दा नेवरा में पार्षद पद के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये
  • नगर पंचायत अभनपुर/खरोरा/ कुरा/माना कैंप के पार्षद पद के लिए 50 हजार रुपये

भरे जाएंगे ऑनलाइन नॉमिनेशन
सभी प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले बचत बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था शुरू की है. ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर उस फार्म को सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा करना होगा.

Last Updated : Nov 26, 2019, 5:40 PM IST

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