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12 प्वॉइंट्स में जानें भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय - रायपुर की बड़ी खबर

आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई बड़े और अहम फैसले लिए गए.

भूपेश कैबिनेट की बैठक

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Published : Nov 15, 2019, 5:39 PM IST

Updated : Nov 15, 2019, 7:30 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए. साथ ही प्रदेश के कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी की गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर ने ब्रीफिंग ली.

भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय

कैबिनेट में लिए गए ये निर्णय

बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

  • ट्रस्ट मोड पर किया जाएगा काम-खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट की जाएंगी. इस नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी.
  • अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी.
  • मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना- वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नहीं है या हितग्राही का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हर परिवार को 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी.
  • नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत- ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘ को राज्य गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया.
  • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के स्वावित्तीय, भाड़ा क्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज और दांडिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया. इसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया.
  • इसी तरह स्ववित्तीय योजना के तहत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दंड ब्याज में छूट प्रदान करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया.
  • खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास- दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री और महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र आदि की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यों के लिए किया जा सकेगा.
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया. नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर-40 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केंद्र शासन की ओर से संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया.
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया. इसमें नए कार्यों (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया।
  • जेम एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
  • नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया. प्रवेश शुल्क 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा.
Last Updated : Nov 15, 2019, 7:30 PM IST

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