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छग में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा पंचायत चुनाव, ये हैं कैबिनेट के बड़े फैसले - Panchayat elections in Chhattisgarh

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराने का फैसला लिया है. दरअसल, बीते दिनों सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, जिसके बाद इसकी कड़ी आलोचना हो रही थी.

भूपेश कैबिनेट का फैसला

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Published : Nov 23, 2019, 12:01 PM IST

Updated : Nov 23, 2019, 1:49 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. भूपेश कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.

छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा पंचायत चुनाव

प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा चुनाव
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पहले की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराने का फैसला लिया है. दरअसल, बीते दिनों सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, जिसके बाद इसकी कड़ी आलोचना हो रही थी. विपक्षी पार्टियों ने इसे हार के डर से लिया हुआ फैसला बताया था. आज के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में पहले की तरह की पंच-सरपंच प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे.

पांचवीं पास की अनिवार्यता खत्म
इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं पास की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है. कैबिनेट के फैसले के बाद अब साक्षर नागरिक पंचायत चुनाव लड़ सकता है. कैबिनेट बैठक में रायगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया है. नया विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत नंद कुमार पटेल के नाम पर रखा जाएगा.

चिटफंड कंपनियों पर होगी कार्रवाई
कैबिनेट बैठक में कोरिया में कांग्रेस भवन के लिए जमीन देने का भी फैसला लिया गया है. इसके अलावा बैठक में चिटफंड कंपनियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार चिटफंड कंपनियों से रकम वापसी के लिए कार्रवाई करने जा रही है. इन कंपनियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया है.

भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसले

  • छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया. यह विश्वविद्यालय स्व. श्री नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा.
  • उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा.
  • छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव.
  • छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक.
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी.
  • नगरीय निकायों की ओर से निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया निर्धारण का प्रस्ताव.
  • अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) का प्रस्ताव.
  • अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने के संबंध में प्रस्ताव.
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर आवंटन का प्रस्ताव.
  • बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रुपये की राशि वापस की गई.

बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया. जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई. बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रुपए की राशि वापस कर दी गई है.

Last Updated : Nov 23, 2019, 1:49 PM IST

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