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हाईकोर्ट ने शासन को दिए जोगी कमेटी के प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सौंपने के निर्देश

27 नवंबर को जोगी जाति मामले की अंतिम सुनवाई होगी. उसके पहले सारे दस्तावेज के संबंद में अजीत जोगी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

फाइल फोटो

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Published : Nov 11, 2019, 11:30 PM IST

Updated : Nov 12, 2019, 9:46 AM IST

रायपुर: अजीत जोगी जाति मामले में अंतिम सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अजीत जोगी को जोगी जांच कमेटी के दस्तावेजों को निरीक्षण कराने का पूरा अधिकार है.

सत्य प्रतिलिपि सौंपने के निर्देश

हाईकोर्ट ने शासन को कमेटी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अजीत जोगी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने फैसला इसलिए दिया है ताकि 27 नवंबर की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके.

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27 नवंबर को मामले की अंतिम सुनवाई होगी. उसके पहले सारे दस्तावेज के सम्बंध में अजीत जोगी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

Last Updated : Nov 12, 2019, 9:46 AM IST

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