रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर Chhattisgarh capital Raipur में न्यू ईयर सेलिब्रेशन Restrictions on New Year celebrations के दौरान कोरोना गाइडलाइन corona guideline का पालन करना होगा. रायपुर एडिशनल कलेक्टर एनआर साहू Raipur Additional Collector NR Sahu ने बताया कि "न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान राजधानी के सभी होटल या फिर इवेंट कराने वालों को, जहां पर 100 से अधिक लोगों की संख्या होगी, ऐसे लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है.''
कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन: रायपुर एडिशनल कलेक्टर एनआर साहू ने यह भी कहा कि ''कोरोना गाइडलाइन corona guideline के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा. इसमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम भी लागू होंगे. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान कोई भी आयोजन रात 12 बजे तक के लिए आयोजित किए जाएंगे. डीजे जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजधानी के लगभग 10 होटल वालों ने अबतक अनुमति ली है."
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: कोविड 19 के नए वेरिएंट covid new variants की दस्तक के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन Restrictions on New Year celebrations को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी रहेगी. हर चौक चौराहों के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन new year celebration raipur को लेकर पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार शहर में गश्त करेगी.
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जश्न वाले स्थान पर लगाने होंगे सीसीटीवी: खास बात यह भी है कि होटल मैनेजमेंट या फिर इवेंट आयोजित कराने वालों को आयोजन स्थल पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा. आयोजन स्थल पर तेज आवाज वाले पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे. बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब नहीं परोसी जाएगी. शराब परोसे जाने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होने के साथ ही कितने लोगों की व्यवस्था है, यह भी बताना जरूरी होगा.Restrictions on New Year celebrations . नए साल का जश्न पाबंदियों और कोरोना गाइडलाइन के साथ होगा.