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न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी - न्यू ईयर 2020

नए साल की शुरुआत होने वाली है. इसके लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. नए साल में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन सतर्क है. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में किन-किन चिजों में पाबंदी लगाई गई है.

Guidelines on new year programs in chhattisgarh
न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर बैठक

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Published : Dec 28, 2020, 11:19 AM IST

रायपुर: वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. नए साल में होने वाले आयोजनों को लेकर शासन-प्रशासन ने गाइडलाइंन जारी की है. गाइडलाइंस में कई तरह की पाबंदी लगाई गई है. वहीं इसका उल्नंधन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने आधिकारियों और होटल संचालको की बैठक ली है.

नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम और शासन की ओर जारी गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और शहर के होटल ,ढाबा ,लॉज, बार और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक ली है. बैठक के दौरान उन्होंने नए साल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अपराधिक गतिविधियों में भी कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए है. इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था पर भी खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है.अव्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर वाहन चालक और आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुले सिनेमा हॉल, सख्ती से नियमों का हो रहा पालन

नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
  • कार्यक्रम स्थल में अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
  • एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात्रि 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे.
  • कार्यक्रम के दौरान कतार प्रबंधन(que management) जरूरी होगा.
  • कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा
  • कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा
  • कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अग्निशमन यंत्रों(Fire extinguisher) की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों के पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी.
  • कार्यक्रम में किसी भी तरह के हाथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा.
  • आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
  • निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रावाई की जाएगी.


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