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रायपुर: कारोबारी शुभम सिंघल गिरफ्तार, 12.53 करोड़ की GST चोरी का आरोप

रायपुर में बड़े कारोबारी शुभम सिंघल को जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया है. शुभम सिंघल पर 12.53 करोड़ रुपये की GST चोरी का आरोप है.

Businessman Shubham Singhal arrested
कारोबारी शुभम सिंघल गिरफ्तार

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Published : Sep 12, 2020, 5:45 PM IST

रायपुर:जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के कारोबारी शुभम सिंघल को गिरफ्तार किया है. शुभम सिंघल पर 12.53 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप है. राजधानी के मैग्नेटो मॉल स्थित मेसर्स अधिराज सीमेंट्स कारोबारी शुभम सिंघल के दफ्तर में केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की टीम ने दबिश दी है. जीएसटी की टीम को तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं. जिन्हें जब्त किया गया है.

जीएसटी विभाग की कार्रवाई

जांच के दौरान पाया गया की मेसर्स अधिराज सीमेंट्स ने अलग-अलग फर्जी कंपनियों की ओर से जारी बोगस बिलों के आधार पर लगभग 12.53 करोड़ के टैक्स की चोरी की है. जब्त किए गए कागजात और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है.

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प्रारंभिक जांच में पाया गया की मेसर्स अधिराज सीमेंट्स ने फर्जी फर्म मेसर्स यूनाइटेड इस्पात, रायपुर द्वारा जारी 82.10 करोड़ के बोगस बिलों पर 12.53 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना दर्शाया और उसे अपने जीएसटी अदायगी के लिए गलत उपयोग किया. मेसर्स यूनाइटेड इस्पात रायपुर की फर्जी कंपनी है. जिसके नाम का उपयोग केवल बोगस बिलों को जारी करने के लिए किया गया है.

फर्जी बिलों का लिया सहारा

जांच में यह भी पता चला कि शुभम सिंघल पार्टनर मेसर्स अधिराज सीमेंट्स की ओर से जानबूझ कर बोगस बिलों का गलत उपयोग किया गया. जीएसटी अधिकारियों ने पाया कि शुभम सिंघल द्वारा बोगस बिलों का उपयोग जीएसटी की धारा 132 के तहत दंडनीय है. शुभम सिंघल को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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