रायपुर: छतीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) के तहत पचास हजार रूपये अनुदान सहायता राशि दी जानी है. इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के निकट संबंधी कोे निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा. इसके लिए निर्धारित प्रारूप रायपुर जिले के वेबसाईट (www.raipur.gov.in) पर उपलब्ध है. आवेदन को निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (Covid & 19 Death Ascertaining Committee, CDAC) प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं.
कलेक्टर सौरभ कुमार ने सीडीएसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (Death Arsetraining Committee) का गठन किया है. इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए हैं.