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रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ CS को भेजी चिट्ठी - Chhattisgarh Principal Secretary Amitabh Jain

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की शिकायत पर रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली से छत्तीसगढ़ CS को पत्र भेजा गया है. पत्र की एक कॉपी विनोद तिवारी को भी मिली है. जिसके बाद उन्होंने CS को मेल भेजा और पत्र मिलने के बाद होने वाली कार्रवाई के बारे में पूछा.

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रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति का मामला

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Published : Apr 28, 2021, 10:27 AM IST

Updated : Apr 28, 2021, 12:09 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ CS अमिताभ जैन को पत्र भेजा है. भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कानून एवं व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकार का एकल क्षेत्राधिकार है. इसलिए अब इस मामले में राज्य सरकार कार्रवाई करेगी.

कांग्रेस नेता ने सीएस अमिताभ जैन को भेजा ई-मेल

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने बताया कि पूर्व सीएम के खिलाफ 5 अप्रैल को भारत सरकार की तरफ से एक पत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के नाम शिकायत पत्र सहित अन्वेषण/जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी एक कॉपी उन्हें भी भेजी गई है. विनोद तिवारी ने बताया कि 27 अप्रैल को उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को एक ईमेल भेजा है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से भेजे गये पत्र पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए कहा गया.

पूर्व सीएम रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला

दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक पर आर्थिक अनियमितताओं और आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति की शिकायत कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने की थी. इसकी शिकायत 27 जुलाई 2020 और 4 अगस्त 2020 को PMO से की गई. PMO ने शिकायत पंजीबद्ध कर केस अपर सचिव को ट्रांसफर कर दिया. विनोद तिवारी ने बताया कि डॉ रमन सिंह ने तत्कालीन चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में शपथ पत्र जमा किया, जो झूठा था. इसके साथ ही शपथ पत्र में दिखाई गई सम्पत्ति के वृद्धि का कोई स्रोत नहीं बताया गया है.

HC: पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति मामले में अगले हफ्ते सुनवाई

पूर्व सीएम रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. 25 मार्च को हुई सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की ओर से संपत्ति की गलत जानकारी देने की याचिका पर बहस अधूरी रह गई थी.

Last Updated : Apr 28, 2021, 12:09 PM IST

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