रायपुर: छत्तीसगढ़ में तीन तलाक (triple talaq case) के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. वकील रियाज अली (Advocate Riyaz Ali के खिलाफ राजधानी के महिला थाना में लगभग एक साल पहले केस दर्ज किया गया था. आरोपी वकील की पत्नी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति दहेज की मांग कर रहा है और नहीं देने पर तीन बार तीन तलाक बोलकर के तलाक दे दिया. जिसकी शिकायत थाने में हुई थी. महिला थाना ने इस मामले में वकील को दहेज प्रताड़ना की धारा के तहत 498 और तलाक अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने यह केस एक साल पहले दर्ज कराया था.
छत्तीसगढ़ में तीन तलाक केस में पहली गिरफ्तारी
तीन तलाक केस (triple talaq case) में छत्तीसगढ़ में पहली गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने वकील रियाज अली (Advocate Riyaz Ali) को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ एक साल पहले केस दर्ज किया गया था. उनकी पत्नी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
महिला थाना प्रभारी ममता शर्मा अली ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक साल पहले मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था. जानकारी के मुताबिक आरोपी की शादी 2017 में महिला से हुई थी. छह महीने तक सब कुछ ठीक-ठाक चलने के बाद आरोपी पीड़िता की जमीन और दौलत पर नजर रखने लगा.
आरोपी पीड़िता से इसे अपने नाम कराने के लिए लगातार मांग कर रहा था. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया, तो उसने तलाक देने की धमकी दी और मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया. दो साल तक पीड़िता और समाज के बीच बैठक होती रही, लेकिन पीड़िता का पति एक भी बैठक में शामिल नहीं हुआ. उसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.