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सरकारी राशन दुकान में हेराफेरी, प्रशासन ने संचालक के खिलाफ दर्ज कराई FIR

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Published : Jul 14, 2020, 12:53 AM IST

Updated : Jul 14, 2020, 12:10 PM IST

गोबरा नवापारा में सरकारी राशन दुकान में हेराफेरी के मामले में प्रशासन ने संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है.

FIR on operator of government ration shop
राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR

रायपुर/अभनपुर:गोबरा नवापारा में 29 लाख 50 हजार 280 रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है.

एफआईआर की कॉपी

तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने किया था निरीक्षण

जानकारी के मुताबिक, अभनपुर क्षेत्र की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीणा किरण साहू ने गोबरा नवापारा में संचालित दुकान नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान से 761.34 क्विंटल चांवल, 14.32 क्विंटल शक्कर, 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया. इन सभी सामानों की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रुपए थी.

एफआईआर की कॉपी

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कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब

दुकान संचालक की ओर से सभी सामानों की हेराफेरी किए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसका जवाब उसने नहीं दिया था. इसके बाद दुकानदार के इस काम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है.

एफआईआर की कॉपी

संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

खाद्य निरीक्षक के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभनपुर एसडीएम सूरज साहू ने वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी को गोबरा नवापारा थाने में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था. जिसके बाद शनिवार को सहायक खाद्य अधिकारी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले में दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

Last Updated : Jul 14, 2020, 12:10 PM IST

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