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महिला इंजीनियर को बंधक बनाने के आरोप में 10 लोगों पर केस दर्ज

बीते दिनों महिला इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य और सरपंच सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है.

Case of assault with engineer in raipur  case filed against 10 people
इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला

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Published : May 24, 2020, 12:21 AM IST

रायपुर: बीते 18 मई को आरंग जनपद पंचायत के पाहंदा गांव में मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने गई महिला इंजीनियर को बंधक बनाए जाने के मामले में 10 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. आरंग पुलिस ने महिला इंजीनियर की शिकायत पर रायपुर जिला पंचायत सदस्य और सरपंच सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है.

महिला इंजीनियर से बदसलूकी

बता दें कि बीते 18 मई को ग्राम पंचायत पाहंदा में मनरेगा कार्य के मजदूरी भुगतान की राशि कटौती के संबंध में रायपुर जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल गांव पहुंची थीं. जिसके बाद उन्होंने फोन कर मनरेगा इंजीनियर चैताली चंद्राकर पाहंदा बुलाया. जहां पर सरपंच, उपसरपंच सहित करीब 300 मजदूर महिला और पुरुष मौजूद थे. रानी पटेल ने मनरेगा में हुए भुगतान की कटौती के संबंध में इंजीनियर से पूछताछ की. जिसमें इंजीनियर ने बताया कि 10 दिन पहले हुए गोदी कार्य रिपोर्ट के आधार पर गहराई कम होने के वजह से मजदूरों की राशि में कटौती की गई है. इसी बात से नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य ने इंजीनियर के साथ अभद्र व्यवहार किया.

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बता दें कि इंजीनियर की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद जिला पंचायत सदस्य के साथ उनके प्रतिनिधि केजू राम पटेल, सरपंच रविदास ध्रुव, उपसरपंच शोभाराम साहू ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए इंजीनियर चैताली चंद्राकर को बंधक बना लिया. साथ ही 190 रु. की राशि का भुगतान की मांग को लेकर भीड़ ने इंजीनियर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें घेर लिया. जिसके बाद इंजीनियर ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने इंजीनियर चैताली चंद्राकर को छुड़वाया. जिसके बाद चैताली की शिकायत पर मामला दर्ज किया है.

महिला इंजीनियर से बदसलूकी

इन लोगों पर हुई शिकायत

मामले में जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल, उनके प्रतिनिधि केजू राम पटेल, सरपंच रविदास ध्रुव, उपसरपंच शोभाराम साहू, गिरधारी यादव, लक्ष्मीनाथ तारक, शिवकुमार साहू, राजकुमारी साहू, इंद्रा साहू और मेनका साहू के खिलाफ गाली गलौच करने, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और धारा 144 के उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज किया है.

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