रायपुर: नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों (चुनाव चिन्ह) के आवंटन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को केवल वही प्रतीक आवंटित किया जाएगा जो उस दल के लिये आरक्षित है, उन्हें कोई और प्रतीक आवंटित नहीं किया जायेगा. रामसिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत राज्यीय दल अगर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें आयोग में आवेदन करने पर आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जा सकेगा.