रायपुर:प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसमें 8 साल सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना है. इसी प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, जिला पंचायत CEO, जिला शिक्षा अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को आदेश जारी किया है.
नए साल पर शिक्षाकर्मियों को तोहफा, शिक्षा विभाग ने जारी किया संविलियन का आदेश - शिक्षाकर्मी
राज्य में शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी ये आदेश 1 जनवरी 2020 से लागू होगा.
![नए साल पर शिक्षाकर्मियों को तोहफा, शिक्षा विभाग ने जारी किया संविलियन का आदेश Education department issued order regarding merger of sikshakarmi](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-5553174-thumbnail-3x2-rpr.jpg)
शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश
शिक्षाकर्मियों के लिए जारी आदेश में 1 जनवरी 2020 को 8 साल या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत या नगरीय निकाय के शिक्षकों का निश्चित समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है. शिक्षा विभाग ने इसके लिए समय-सारणी भी जारी की है.
हर 6 महीने में हो रहा आदेश जारी
गौरतलब है कि शिक्षाकर्मियों के आंदोलन के बाद पिछली सरकार के समय ये फैसला हुआ था. इसी आदेश के तहत हर 6 महीने में 8 साल पूरा करने वाले शिक्षाकर्मियों के सेवा संविलियन का आदेश जारी हो रहा है.