नई दिल्ली/रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बर्खास्त आईएएस अधिकारी बाबू लाल अग्रवाल, उनके भाइयों और कई अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने अदालत से 63.95 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा और संलग्न संपत्तियों को जब्त करने का भी आग्रह किया है.
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने बाबूलाल अग्रवाल, उनके भाइयों अशोक कुमार अग्रवाल और पवन कुमार अग्रवाल का नाम लिया है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्राइम इस्पात लिमिटेड के निदेशक हैं.
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ईडी ने छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा असंबद्ध संपत्ति का खुलासा किया गया था. जो फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान सामने आए थे. छापे बर्खास्त आईएएस अधिकारी, उनके सीए और उनके परिवार के सदस्यों के परिसर में डाले गए थे.