रायपुर: निःशुल्क कानूनी सहायता प्रत्येक निर्धन व्यक्ति का अधिकार होता है. आपराधिक मामलों में यदि एक अभियुक्त को कानूनी मदद नहीं मिले और वे अपना बचाव नहीं कर पाए, इस समस्या से निपटने के लिए ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) सरकार द्वारा अपने खर्च से अधिवक्ता उपलब्ध कराता है, जो अभियुक्त की ओर से उसका बचाव करता है. प्राधिकरण की टीम की तरफ से पारिवारिक और सवेंदनशील मामलों को सीधे तौर पर कोर्ट नहीं भेजा जाता. पहले उन्हें काउन्सिलिंग कर समझाया भी जाता है, ताकि पारिवारिक मूल्यों का भी ध्यान रखा जाए. महिलाओं को न्यायिक सहायता देने के लिए उनके सालाना आय सीमा निर्धारित नहीं कि गई है. वहीं बाकियों की आर्थिक मदद उनकी सालाना आय 1 लाख होने पर की जाती है. इस संबंध में आज ईटीवी भारत ने पैरालीगल वॉलेंटियर आशुतोष तिवारी से बात की है. Raipur latest news
सवाल: साल 2022 में आपने कितने लोगों की समस्या को हल किया है?
जवाब:जनवरी 2022 से वैसे तो हमने लाखों में लोगों को सलाह दी है. वहीं कानूनी सलाह, मुफ्त अधिवक्ता और न्यायालय तक केस पहुंचाने वाले पीड़ितों की संख्या 482 है.
सवाल: किसी महिला के केस के बारे में बताइए, जिसे न्याय दिलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा?
जवाब: कुछ समय पूर्व दिव्यांग दंपत्ति के बीच पारिवारिक मनमुटाव हो गया, जिसमें पत्नी अलग रहने की मांग कर रही थी. लेकिन काफी समझाइश के बाद बिना केस कोर्ट में ले जाये ही उनका समाधान विधिक सेवा द्वारा कर दिया गया. इस प्रकरण को हमर योजना के तहत निराकरण किया गया.
सवाल: कानूनी सलाह को निःशुल्क कौन और किस वर्ग के लोग ले सकते हैं?
जवाब: वैसे तो सभी वर्ग को न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है. लेकिन वार्षिक आय अनुसार, यदि किसी की सालाना आय 1 लाख है, तो उसे हर संभव सहायता दी जाती है. (Legal Services Authority working fast for women) वहीं महिलाओं के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है.
सवाल: महिलाएं सामाजिक दबाव की वजह से अपने लिये न्याय की गुहार नहीं लगा पाती, ऐसे समय में आप उनका मनोबल कैसे बढ़ाते हैं ?