रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीचराजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रहेगा. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे. नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर रात 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का संचालन किया जाएगा. लेकिन धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा.
रायपुर जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना केसों को लेकर जारी किया आदेश
- विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी.
- रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश
- सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
- सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे
- रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा
- जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया
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