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गणेशोत्सव की गाइडलाइन में हुआ बदलाव, अब 8 फीट की मूर्ति कर सकेंगे स्थापित

जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव की गाइडलाइन (ganesh festival guide) में कोई परिवर्तन नहीं किया है. मूर्तिकारों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 फुट की मूर्ति के बजाय अब 8 फुट की मूर्ति स्थापना करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Sep 6, 2021, 7:44 PM IST

Updated : Sep 6, 2021, 9:15 PM IST

Ganesh festival begins
गणेश उत्सव की शुरुआत

रायपुर: देशभर में 10 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत (Ganesh festival begins) हो रही है. ऐसे में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव की गाइडलाइन (ganesh festival guide) में कोई परिवर्तन नहीं किया है. मूर्तिकारों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 फुट की मूर्ति के बजाय अब 8 फुट की मूर्ति स्थापना करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं मूर्ति का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस (plaster of paris) से ना हो इस बात को खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है. इससे पहले जारी की गई गाइडलाइन में जिला प्रशासन ने मूर्तिकारों को 4 फीट की मूर्ति बनाने के निर्देश दिए थे. गणेशोत्सव के दौरान निर्धारित स्थान पर बैंड बाजा बजाने की अनुमति दी गई है. वहीं मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर चलते हुए बैंड बाजा बजाने की अनुमति नहीं रहेगी.

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इन नियमों का करना होगा पालन

  • मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए.
  • मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार (15×15) 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  • पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए.
  • पंडाल के सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में, कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए.
  • पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए अलग से पंडाल नहीं होना चाहिए.
  • दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाए.
  • एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए.
  • वहीं मूर्ति दर्शन और पूजा में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलना चाहिए.
  • पंडाल में आने वाले हर एक सदस्य का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके.
  • मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरित ना किया जाए.
  • मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी.
  • मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप या फिर छोटा हाथी से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा.
  • मूर्ति के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगा.
  • छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासंभव घरों पर ही किया जाए.
  • बड़ी मूर्तियों एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जाए.
  • सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी.
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे.
Last Updated : Sep 6, 2021, 9:15 PM IST

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