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ट्रांसफर आवेदन नियम को लेकर भूपेश सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद, पढ़ें

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Published : Jul 22, 2019, 9:58 PM IST

जुलाई शुरू होते ही प्रदेश समस्त विभागों के ज्यादातर अधिकारी-कर्मचारी अपने ट्रांसफर करवाने या रुकवाने के लिए मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं .

मोहम्मद अकबर

रायपुर : प्रदेश में ट्रांसफर का दौर शुरू होते ही कांग्रेस सरकार रोज विवादों में घिरती नजर आ रही है. ताजा मामला सरकार में अलग-अलग विभागों के मंत्रियों की ओर से अलग-अलग नियमों के तहत काम करने का है.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोमवार को कांग्रेस भवन में आमजनों से मिलकर सभी की समस्याएं सुनीं, लेकिन इसी बीच उनके पास कई अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए आवेदन भी आए, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया जो कि नियम के विरूध हैं.

मंत्रियों के बीच मतभेद,

क्या कहता है नियम
कोई भी अधिकारी-कर्मचारी ट्रांसफर के लिए मंत्री के पास सीधे आवेदन नहीं कर सकता और यदि कोई आवेदन देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई का प्रावधान है.

स्कूल शिक्षा मंत्री जारी कर चुके हैं आदेश
पूर्व में स्कूल शिक्षा मंत्री ने सीधे आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई थी. आदेश जारी कर कहा था कि उनके पास कोई भी सीधे ट्रांसफर के लिए आवेदन न दें और यदि किसी द्वारा आवेदन दिया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी.

मोहम्मद अकबर का तर्क
जब मोहम्मद अकबर से पूछा गया कि एक मंत्री ने ट्रांसफर के लिए सीधे आवेदन दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है, तो उन्होंने कहा कि किसी मंत्री के पास ज्यादा आवेदन आ गए होंगे तो उन्होंने रोक लगाने के लिए ऐसा किया होगा. कुछ लोग के आवेदन छूट गए थे. उन्होंने आवेदन दिया है, जिसे संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है.

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