रायपुर: छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण पर हाईकोर्ट के हालिया फैसले को लेकर सिसासी घमासान तेज है. राजभवन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार अब इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र में राज्यपाल ने राज्य सरकार की तरफ से इस दिशा में की गई कार्रवाई के संबंध मं जानकारी मांगी है. छत्तीसगढ़ राजभवन के सूत्रों से इस बात का पता चला है कि राज्यापाल अनुसुईया उइके ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण को 32 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने पर सीएम बघेल को पत्र लिखा. इस पत्र में राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस संदर्भ में की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है. Governor Anusuiya Uikey wrote letter to CM Baghel
सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के मुद्दे पर नहीं मिला स्टे: इससे पहले अक्टूबर में इस मामले में याचिकाकर्ता विद्या सिदार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विशेष अनुमति याचिका पर स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि '' बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur HighCourt) के फैसले पर स्टे आर्डर नहीं दिया जा सकता. इस पर पर्याप्त सुनवाई होने तक सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी ही होगी."Baghel on reservation of tribals