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नवरात्रि में इस बार मां नैना देवी में नहीं होंगे भजन-कीर्तन और मुंडन - dc bilaspur on navratri

इस साल मां नैना देवी मंदिर में नवरात्र मेलों के दौरान कोरोना संकट की वजह से भजन-कीर्तन, भंडारा सहित मुंडन पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ मंदिर में हल्वा व नारियल पर भी प्रतिंबध रहेगा. डीसी बिलासपुर ने बताया कि मां नैना देवी मंदिर के कपाट 22 घंटे तक खुले रहेंगे. रात 12 से 2 बजे तक कपाट को बंद किया जाएगा.

Naina Devi temple
मां नैना देवी

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Published : Oct 17, 2020, 10:21 AM IST

बिलासपुर,हिमाचल प्रदेश :इस बार आश्विन नवरात्र 17 से शुरू हो रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकार है. इसी को लेकर शुक्रवार को डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने प्रेसवार्ता का आयोजन कर मां नैना देवी मंदिर में नवरात्र मेलों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया.

मां नैना देवी मंदिर में नहीं होगा भंडारा

मंदिर में कानून व व्यवस्था को सूचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने कार्यपालक दंडाधिकारी व सैक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की है. डीसी बिलासपुर ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में नवरात्रि में शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर में भजन-कीर्तन, भंडारा सहित मुंडन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ मंदिर में हल्वा व नारियल पर भी प्रतिंबध रहेगा.

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उन्होंने बताया कि 22 घंटे तक मां नैना देवी मंदिर के कपाट खुलें रहेंगे. रात 12 से 2 बजे तक कपाट को बंद किया जाएगा. इसी के साथ ही उन्हाेंने यह भी बताया कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी. मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैंपू इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा.

राजेश्वर गोयल ने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपू सवारियों से लदे होगें उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा यानी गड़ामोड़ा व ग्वालथाई भाखड़ा टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने के लिए प्रतिबंध होगा. उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों से ही श्री नैना देवी मंदिर में आ सकेगें.

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डीसी बिलासपुर ने बताया कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को लेकर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक हथियार आदि उठाकर चलने पर प्रतिबंध होगा. उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नही होंगे.

मेला परिसर में इस बार लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े और बैंड बाजे के प्रयोग पर भी रोक होगी. डीसी ने बताया कि किसी भी संबध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा. साथ ही मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि यह आदेश 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक लागू रहेंगे.

इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी

डीसी बिलासपुक ने बताया कि रमेश धीमान नायब तहसीलदार कलोल, रूप लाल नायब तहसीलदार कार्यालय मुख्य अरण्यपाल वन बिलासपुर, प्रेम लाल नायब तहसीलदार झंडूता और कर्म चंद नायब तहसीलदार भराड़ी, मुरारी लाल नायब तहसीलदार नम्होल, प्रकाश चंद नायब तहसीलदार कार्यालय भू अर्जन अधिकारी बिलासपुर लोक निर्माण विभाग को श्री नैना देवी मंदिर में आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है.

उन्होंने सभी कार्य पालक दंडाधिकारियों सैक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मेला अधिकारी श्री नैना देवी जी में रिपोर्ट करें. मेला अधिकारी इन अधिकारियों की तैनाती सैक्टरों में सैक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर करेंगे.

450 जवान नवरात्रों में देंगे सेवाएं

बता दें कि नवरात्रों के दौरान नैना देवी जी में 450 पुलिस सहित होमगार्ड जवान सेवाएं देंगे. जिनमें 300 पुलिस व 150 होमगार्ड के जवान अपनी सेवाएं देंगे. सुरक्षा के मानकों को देखते हुए सारी तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से की गईं है.. पुलिस के जवान व होमगार्ड जवान शनिवार से यहां पर अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगे.

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