रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 (कोरोना वायरस संक्रमित) मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजॉल्यूशन एचआर सीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं. शुल्क निर्धारित होने से कोरोना मरीजों को राहत मिलने के आसार हैं. स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में बताया है कि सीटी चेस्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 1 हजार 870 रुपए, सीटी चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 2 हजार 354 रुपए निर्धारित शुल्क रखा गया है. साथ ही आदेश में इस निर्देश को नहीं मानने वाली संस्थाओं के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है.
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