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नाबालिगों से देह व्यापार कराने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में नाबालिगों से जबरन देह व्यापार कराने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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आरोपी को आजीवन करावास की सजा

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Published : Jan 18, 2021, 11:50 PM IST

Updated : Jan 19, 2021, 8:53 AM IST

फिरोजाबाद : जिले में तीन नाबालिग लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने और उनसे वेश्यावृत्ति कराने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है. दोषी फिरोजाबाद की चर्चित कोठा संचालिका राधा का बेटा है. राधा इस मामले में खुद भी अभियुक्त है, जो फिलहाल फरार चल रही है.

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किशोरियों ने सुनाई आपबीती

चार साल पहले 2016 में दिसम्बर माह में तीन किशोरियों ने फिरोजाबाद जिले के टुण्डला रेलवे स्टेशन से पुलिस को फोन कर मदद मांगी थी. पुलिस जब पहुंची, तो उन्होंने जो कहानी बताई, वह रोंगटे खड़े करने वाली थी. इन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वे छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं. उन्हें अगवा किया गया था और कई जगह रखने के बाद उन्हें फिरोजाबाद की राधा गली में रखा गया, जहां उनसे देह व्यापार कराया गया. किशोरियां किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर टुण्डला स्टेशन पहुंचीं.

पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था केस

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना दक्षिण में केस दर्ज किया. पीड़िता की तहरीर पर चर्चित कोठा संचालिका राधा रानी और उसके तीन बेटे विशाल, रजनीश और लाला को नामजद किया गया था. पुलिस ने राधा रानी के एक बेटे लाला को गिरफ्तार कर लिया था. यह मामला पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. न्यायाधीश मृदुल दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाए गए लाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 47 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Last Updated : Jan 19, 2021, 8:53 AM IST

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