रायपुर: राजधानी रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामले में लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मामले में उच्च न्यायालय ने बिल्डर को 6 सप्ताह के अंदर सभी निवेशकों को उनकी संपत्ति देने के निर्देश दिए हैं.
न्यू स्वागत विहार कॉलोनी मामला बिल्डर द्वारा जमीन के कमी की बात रखने पर माननीय न्यायधीश ने 6 सफ्ताह में ही सभी निवेशकों से सहमति लेकर मामले को निपटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने ऐसा नहीं करने पर बिल्डर पर जुर्माना लगाने की बात कही है.
न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में लगाया था पैसा
रायपुर में अपने आशियाने की आस में लोगों ने न्यू स्वागत विहार प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट विवादों में होने के कारण अब तक लोगों को अपना प्लॉट और मकान नहीं मिल पाया है.
मामले में सवाल उठते रहे
यहां प्रोजेक्ट को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों पर भी इस मामले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए अब राहत की खबर है. हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़ित परिवारों ने खुशी जताई है.