छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

अंतागढ़ टेपकांड : अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अंतागढ़ टेपकांड मामले में अजीत और अमित जोगी की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

By

Published : Sep 16, 2019, 7:53 PM IST

Updated : Sep 16, 2019, 8:17 PM IST

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अंतागढ़ मामले में FIR दर्ज होने के बाद दोनों की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अजीत और अमित की तरफ से 4th एडिशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर अमित और अजीत की ओर से अधिवक्ता एसके फरहान ने विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट, केके शुक्ला लोक अभियोजक, राघवेंद्र सिंह अपर लोक अभियोजक, पीयूष भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहस की.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने अजीत और अमित और इस षड़यंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला पर कुठाराघात जैसा प्रतीत मानते हुए और पूरा प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, अंतागढ़ टेप केस में राजधानी के पंडरी थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है.

Last Updated : Sep 16, 2019, 8:17 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details