रायपुर: दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर की गई जांच की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है. अगर यात्री रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो कोविड जांच अनिवार्य (Corona test mandatory) रूप से करने के निर्देश हैं. सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ (General Administration Department Chhattisgarh) की ओर से हवाई यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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राज्य पहुंचने वालों का कोविड जांच अनिवार्य
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (New variants of corona virus ) को देखते हुए हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच (Rtpcr test) की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी. उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी.
कोविड पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा
- अन्य राज्यों से आए लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वॉरंटाइन सेंटर, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा. अगर किसी यात्री की कोविड टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिनो के लिए क्वॉरंटाइन होना होगा.
- छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं. फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें भी 7 दिन में होम आइसोलेशन में रहने और होम क्वारंटाइन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी. ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
- एयरपोर्ट पर आवश्यक व्यवस्था और कोरोना जांच के साथ नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आनेवाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने पूर्व में जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने कहा है.
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अहम फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग के जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेंथ के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह फैसला किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.
रायपुर में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन
लोगों की मदद के लिए लगाएं जा रहे हेल्प डेस्क
सुविधा केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी रहेंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संचालित किए जाएंगे. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के बाद यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे. एक बैच में 20 यात्री होंगे. हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुंचेंगे. यहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जा रही है.
हेल्पलाइन नंबर भी किए गए जारी