Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को SC से राहत पर बोले सीएम बघेल, "अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, रोशनी की हमेशा जीत होती है"
Modi Surname Case मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. SC ने शुक्रवार को राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में गुजरात में दायर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है. (Comeback Rahul) उन्होंने कहा कि" अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, रोशनी की हमेशा जीत होती है" Relief From Supreme Court To Rahul Gandhi
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को SC से राहत
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Published : Aug 4, 2023, 7:03 PM IST
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Updated : Aug 5, 2023, 6:25 AM IST
राहुल गांधी को SC से राहत पर सीएम का बयान
रायपुर/दुर्ग: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायलय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. इस फैसले पर अब राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आ रही है. सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है और कहा है कि अंधेरा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकाश हमेशा विजयी होता है.
सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में युवा संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में यह कहा है. उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताई और इसे कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा फैसला बताया. इसको लेकर सीएम बघेल ने ट्वीट भी किया है.
"अंधकार चाहे भारी हो और समुंदर पार हो, सदा उजला विजयी हुआ है. अगर सत्य आधार हो,भले ही अंधेरा मजबूत हो और समुद्र के दूसरी ओर तक फैला हो, सत्य का प्रतीक चमक, हमेशा विजयी होती है. देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं. सत्यमेव जयते. यह भारत की जीत है"- भूपेश बघेल, सीएम, छत्तीसगढ़
मोदी सरनेम टिप्पणी मामला क्या है, जानिए: गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत की एक अदालत में गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?". इस बात के आधार में उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई थी. जिसे राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था. 23 मार्च 2023 को सूरत के मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था. उसके बाद उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. दो साल की जेल की सजा के बाद लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.