रायपुर :कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है. 1 सप्ताह के लिए होने वाले लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव ने पत्रकारों से चर्चा की और लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात भी कही. कलेक्टर और एसएसपी ने पहले किए गए लॉकडाउन की तुलना में इस लॉकडाउन को और भी सख्त बताया है.
रायपुर जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन के दौरान जरुरी सेवाओं में दूध, दवा, पेट्रोल, सब्जी, चिकन, रसोई गैस जैसी चीजों को छूट दी गई है. लेकिन निर्धारित समय के लिए इस पर छूट मिली है. इस दौरान सभी शासकीय और अर्धशासकीय संगठन पूरी तरह से बंद रहेंगे.
लोग अपने घरों से ही काम कर सकेंगे. फील्ड में काम करने वाले पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अमला, खाद्य विभाग और राजस्व का अमला फील्ड में रहकर अपनी ड्यूटी पूरी कर सकेंगे. इस लॉकडाउन में शराब दुकान और किराना दुकानें भी 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी.
पढ़ें-राज्य सरकार की 'गोधन न्याय योजना' को बीजेपी ने बताया 'गुड़ गोबर अभियान'