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रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, नियमों का उलंघन करने पर होगी FIR - सोशल डिस्टेंसिंग

राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने निर्देश जारी किए है. सार्वजनिक स्थलों,अस्पतालों, कार्यालय, बाजार, फैक्ट्री और भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

Collector Premises
कलेक्टर परिसर

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Published : Mar 14, 2021, 2:44 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रायपुर जिला कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है. जिसमें मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना किया प्रतिबंधित

जिला कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है. सार्वजनिक स्थलों, अस्पताल, कार्यालय, बाजार, फैक्ट्री और भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है.

दुर्ग: मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

जुर्माने की होगी कारवाई

आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. मास्क नहीं लगाने वालो पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर भी 100 रुपए का जुर्माना देना होगा. दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा. होम क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा. प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

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