रायपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक (CM Bhupesh Baghel reviewed works of Revenue Department ) ली. बैठक में सीएम ने अविवादित नामांकन और बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरणों का 31 मई तक निपटारा करें. साथ ही भू-अभिलेखों के दुरूस्तीकरण संबंधित प्रकरणों का विशेष रूप से अभियान चला कर दो माह में प्रकरण को निराकृत किया जाए. इसमें नक्शा आवंटन, अभिलेख दुरूस्तीकरण जैसे लंबित प्रकरण शामिल हैं. उन्होंने पटवारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और तहसीलों में रिक्त पदों की भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए हैं.
भूमिहीन श्रमिकों को सलाना मिलेगी राशि: बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना देश में अपने आप में एक अनूठी योजना है, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों को सलाना 7000 रूपए की सहायता प्रदान की जा रही है. जिन हितग्राहियों को राशि दी जा रही है, उन्हें राशि मिलने से पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना दी जाए और हर किस्त के भुगतान के समय लिखित सूचना दी जाए.
कलेक्टरों को पत्र लिखने के निर्देश राजस्व सचिव को दिए गए: मुख्यमंत्री ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण को लेकर कलेक्टरों को पत्र लिखने के निर्देश राजस्व सचिव को दिए. मुख्यमंत्री ने नजूल और स्लम पट्टों में हितग्राहियों को भू-स्वामी अधिकार प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी कलेक्टरों को पत्र भेजा जाए. उन्होंने कहा कि 7500 वर्गफुट तक भूमि के आबंटन, व्यवस्थापन, फ्रीहोल्ड करने तथा भू-भाटक प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कमिश्नरों द्वारा जिला प्रवास के दौरान की जाए और इसका प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जाए.
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तहसील कार्यालयों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के निर्देश:इसी तरह उन्होंने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आबादी पट्टों के वितरण की जानकारी अद्यतन करने और कलेक्टरों से जिले में नारंगी भूमि की अद्यतन जानकारी मंगाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील कार्यालयों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराएं और कर्मचारियों, हितग्राहियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था करें. वृक्ष कटाई के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भू-स्वामियों की जमीन पर स्थित वृक्ष कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है. जिसके अनुसार स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को निर्धारित प्रपत्र में एसडीएम को सूचना देनी होगी. यदि वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हैं तो ऐसे वृक्ष की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी.अनुमति देने के लिए समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने नियमों में किए गए इन संशोधनों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके.