रायपुर: छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया (unlock process in chhattisgarh) जारी है. इस कड़ी में रायपुर में कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए बाजार और अन्य चीजें खोली जा रही है. रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार (Raipur Collector Saurabh Kumar) ने सोमवार को आदेश जारी कर वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, और सामूहिक स्थल जैसे तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, जंगल सफारी और पुरखौती मुक्तांगन को खोलने की अनुमति दे दी है. ये सभी स्थल रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे.
80 दिन बाद मिली अनुमति
कोरोना संक्रमण के चलते सिनेमा हॉल और थिएटर पिछले 80 दिनों से बंद थे. जिसे खोलने का आदेश कलेक्टर ने दे दिया है. आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ संचालन की अनुमति होगी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) का कड़ाई से पालन करना होगा.
लाइब्रेरी भी होगी ओपन
संक्रमण के चलते सेंट्रल लाइब्रेरी और नालंदा परिसर जैसी लाइब्रेरी बंद थी. अब पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए लाइब्रेरी को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. लाइब्रेरी में बैठक क्षमता से 50 फीसदी तय की गई है.
शादी समारोह के लिए गाइडलाइन
दशगात्र संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 20 रहेगी. इसके अलावा विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. रायपुर में धारा 144 (section 144) लागू है. ऐसे में किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी.
रायपुर में कोरोना के मामले
रायपुर जिले में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं. रविवार को रायपुर जिले में महज 13 नए कोरोना केस मिले हैं. रायपुर में एक्टिव केसेस की संख्या (Active Cases in Raipur) 221 है. वहीं जिले में अब तक कोरोना से 3 हजार 130 मरीजों की मौत हो चुकी है.
रायपुर अब 'रविवार को रहेगा अनलॉक', दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे बाजार
पहले भी जारी हो चुकी है गाइडलाइन
25 जून को रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब हफ्ते के सातों दिन बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट, सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी खुल सकेंगे. इसके अलावा क्लब, शोरूम, शराब दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा पार्क और जिम के संचालन की भी अनुमति दी गई है.
रात्रि लॉकडाउन
नए अनलॉक गाइंडलाइंस में रात्रि लॉकडाउन को यथावत रखा गया है. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक वेयर हाउस सब्जी लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय अवधि में रहेगी. इमरजेंसी आवागमन को छोड़कर दूसरी सभी सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.
धार्मिक स्थलों को पहले मिल चुकी है अनुमति
इसके अलावा 26 जून से रायपुर में सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके तहत सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोल दिए गए हैं. रायपुर जिले में स्थित धार्मिक स्थल और पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस में सैनिटाइजर, मास्क आदि का उपयोग करने के बाद ही लोगों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
धार्मिक स्थल हुए अनलॉक, नई गाइडलाइंस जारी
- धार्मिक स्थल प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
- धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने वाले लोगों को फेस कवर मास्क का उपयोग करना होगा.
- कोविड-19 के निवारण के बारे में पोस्टर बैनर को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा.
- एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों की प्रवेश की अनुमति रहेगी
- स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के चप्पल जूते उनके वाहन में ही रखकर आना होगा.
- धार्मिक स्थल के अंदर या बाहर पूजा सामग्री दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को हाथ और पैर को साबुन और पानी से धोना होगा.
- परिसर में धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी.
- किसी भी प्रकार से धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम का आयोजन नहीं होंगे.
- रिकॉर्डिंग किए गए भक्ति संगीत बजाय जा सकते हैं.
- पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई, दरी का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.