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अभिभावकों का ख्याल रखने वाले बच्चों को मिला प्रॉपर्टी में हक,राज्य महिला आयोग का फैसला - महिला आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने अब तक रायपुर में 110 जनसुनवाई की है.जिसमें कई प्रकरणों का निपटारा किया गया.

parents property
अभिभावक की जिम्मेदारी उठाने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी में अधिकार

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 10, 2024, 7:53 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की.आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 234वीं सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य काउंसलिंग कराई गई. जिसमें युवक अपनी बच्ची के खाने खर्चे के लिए 2500 रुपए प्रति माह पत्नी को नकद देगा. बच्ची की स्कूल फीस अनावेदक 1000 रुपए स्कूल में जाकर पटाएगा. इस प्रकरण की निगरानी आयोग की काउंसलर छह माह तक करेगी.

दहेज का सामान दिया जाएगा वापस :एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई गई.जिसमें पत्नी ने मायके की ओर से दिए गए सामान को वापस मांगा था.जिसमें पति ने दहेज का सामान देने के लिए रजामंदी दिलाई. जिसमें आयोग की ओर से काउंसलर नियुक्त किया गया, काउंसलर दोनों पक्षों के बीच सामान दिलाने में मदद करेंगी. सामान मिल जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा.

ससुर की प्रॉपर्टी में बहू को दिलाया अधिकार :एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर के नाम पर देवेन्द्र नगर सेक्टर 3 में मकान है. जिसके 4 हिस्सेदार हैं. आवेदिका के ससुर का स्वर्गवास हो चुका है. लेकिन अभी तक मकान का नामांतरण नहीं हुआ है. आयोग ने समझाईश दी कि दोनों ही पक्ष नगर निगम में जाकर नामांतरण की प्रक्रिया करवाई.आयोग ने काउंसलर नियुक्त किया गया. जो 6 माह तक दोनों पक्षों के बीच निगरानी करेगी.

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