रायपुर:इस संशोधन विधेयक के द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उपधारा(2) में परिवर्तन किया गया है. इस संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति की पद अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक होगी. इसके साथ ही 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया गया है. साथ ही उसके दो से अधिक पदावधि की नियुक्ति की पात्रता के निर्बंधन को भी समाप्त किया गया है
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर - University Amendment Bill 2022
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था.
![छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-16521132-thumbnail-3x2-im.jpg)
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University
इस संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा(1) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) को, खण्ड (आठ),(नौ) एवं खण्ड(दस) से प्रतिस्थापित किया गया है. इस संशोधन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल)/ भिलाई इस्पात् संयंत्र(बीएसपी), भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक/ सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक( कार्मिक और प्रशासन) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
Last Updated : Oct 1, 2022, 1:45 PM IST