रायपुर:मनी लॉन्ड्रिंग और कोल परिवहन में कथित लेवी के मामले के शनिवार को आरोपियों की पेशी हुई. स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी आरोपियों की पेशी हुई. मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत के लिए उसकी मां कैलाश तिवारी और भाई रजनीकांत तिवारी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. जिसे स्पेशल जज ने खारिज कर दिया है. वही निलंबित आईएएस समीर विश्नोई से पूछताछ और जांच के लिए ईडी ने कोर्ट से रिमांड की मांग की है. जिस पर स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 6 मार्च तक सुरक्षित रखा है.
Chhattisgarh Money Laundering सूर्यकांत तिवारी की जमानत खारिज, आईएएस बिश्नोई की ईडी रिमांड पर फैसला 6 मार्च को, सभी की रिमांड अप्रैल तक बढ़ी
मनी लॉन्ड्रिंग और कोल परिवहन के कथित लेवी मामले के आरोपियों की शनिवार को पेशी हुई. सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. जिसके बाद कोर्ट ने सभी की न्यायिक रिमांड एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. Suryakant Tiwari bail plea rejected
अप्रैल तक बढ़ी रिमांड: मनी लॉन्ड्रिंग और कोल परिवहन लेवी मामले को लेकर सुनवाई के दौरान फर्स्ट हाफ तक चले बहस के बाद स्पेशल जज ने शाम को फैसला सुनाया. जिसमें सूर्यकांत की जमानत याचिका खारिज करते हुए सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. वहीं जेल में बंद एक अन्य आरोपी राजेश चौधरी की जमानत पर फैसला 6 मार्च तक सुरक्षित रखा है. बता दें कि ईडी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से सभी न्यायिक रिमांड पर जेल में ही हैं.