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Chhattisgarh Liquor Scam : अरविंद सिंह को नहीं मिली राहत, 26 जून तक बढ़ी रिमांड - आरोपी अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आरोपी अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद को 26 जून तक ईडी की रिमांड पर भेजा है.Chhattisgarh Liquor Scam

Chhattisgarh Liquor Scam
अरविंद सिंह को नहीं मिली राहत

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Published : Jun 20, 2023, 7:49 PM IST

Updated : Jun 21, 2023, 12:09 AM IST

अरविंद सिंह को नहीं मिली राहत

रायपुर :छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने कारोबारी अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने न्यायधीश अजय सिंह राजपूत की विशेष अदालत में अरविंद सिंह को पेश किया था. दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने 26 जून तक अरविंद सिंह को ईडी रिमांड पर भेजा है.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह को इस दिन के लिए मिली राहत :सुनवाई के दौरान अरविंद सिंह के वकील ने उनकी माता के दसगात्र और तेरहवीं में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी. जिसे जज ने स्वीकार करते हुए अरविंद को 22 जून को सुबह 11:00 से दोपहर 1 बजे तक और 24 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए दशगात्र और तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम अपनी निगरानी में इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अरविंद सिंह को लेकर जाएगी.


कौन हैं अरविंद सिंह :कारोबारी अरविंद सिंह को आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी का अघोषित असिस्टेंट कहा जाता है. शराब घोटाले मामले में ईडी ने जब गिरफ्तारियां शुरू की. तभी से अरविंद सिंह फरार चल रहा था.गिरफ्तार होने के डर से कुछ दिनों पहले अरविंद सिंह की गुमशुदगी का इश्तेहार भी अखबार में परिजनों ने प्रकाशित करवाया था.

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कहां गया छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पैसा :ईडी के मुताबिकघोटाले में जो पैसा अर्जित किया गया. उसको कलेक्ट करके अनवर ढेबर को पहुंचाया गया.अनवर ढेबर ने पैसे को अलग-अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यह चीजें सामने आईं हैं. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Last Updated : Jun 21, 2023, 12:09 AM IST

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