बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में दो आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है. सोमवार को हाईकोर्ट बिलासपुर में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन ऊर्फ त्रिलोक सिंह ढिल्लन को बेल दे दिया. यह अंतरिम जमानत है. जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दी है.
मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को चार सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. दोनों को मेडिकल आधार पर यह बेल कोर्ट ने दी है. इससे पहले शराब घोटाले के आरोपी को भी मेडिकल कारणों और स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई थी. त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया और नितेश पुरोहित की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने मामले की पैरवी की.