रायपुर: जाने माने कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उनके द्वारा लिए गए स्टे को HC ने खारिज कर दिया है. दिलीप छाबड़िया पर रायपुर के तेलीबांधा थाने में वंदना इंडस्ट्रियल के मालिक प्रहलाद अग्रवाल ने कार मोडिफाइट करने के नाम पर 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इस पर पहले छाबड़िया द्वारा स्टे ले लिया गया था. लेकिन इसे अब कोर्ट ने रद्द करते हुए पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए है.
होंडा सिटी को बुगाती कार बनाने की हुई थी डील
हाईकोर्ट के सीनियर वकील अनुराग झा ने बताया कि साल 2014-15 में वंदना इंडस्ट्री के मालिक प्रहलाद अग्रवाल ने दिलीप छाबड़िया की कंपनी डीसी कार से दो होंडा सिटी कार को बुगाती कार की तरह मोडिफाइ़ड करने की डील की थी. इसके तहत उन्होंने अपनी दो होंडा सिटी कार जो की रायपुर, छत्तीसगढ़ पासिंग की थी. छबड़िया को दी थी और मोडिफाइड करने के लिए 88 लाख रुपये की रकम भी दी थी. लेकिन जो कार उन्हें मोडीफाइड कर वापस की गई वो महाराष्ट्र पासिंग की है. यानि उन्होंने जो कार छाबड़िया को दी थी उसे मोडिफाइ़़ड नहीं किया गया. उसके बदले दूसरी गाड़ियों को डिजाइन कर दिया गया. इस पर जब अग्रवाल द्वारा आपत्ति जताई गई तो दिलीप छाबड़िया ने 45 लाख रुपये लौटा दिए. बाकी रकम वापस नहीं किए जाने को लेकर हुए विवाद पर प्रहलाद अग्रवाल ने 2017 में तेलीबांधा थाने में दिलीप छाबड़िया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.