बिलासपुर: रायपुर में गंदे पानी से पीलिया और मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. इस केस में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता मुकेश देवांगन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित पेपर बुक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई मार्च महीने में सम्भावित है.
नगर निगम द्वारा रायपुर में दूषित जल सप्लाई करने के खिलाफ मुकेश देवांगन ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि इतना प्रदूषित जल दिया जा रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं. इसके बाद से टैंकरों से पानी की सप्लाई कई जगह की जा रही है. हाईकोर्ट में तब चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेशित किया था कि, रायपुर में मोवा के नर्मदा पारा क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई जारी रहेगी.जिसपर कोर्ट ने कहा कि तात्कालिक व्यवस्था नहीं बल्कि परमानेंट उपाय निकालना पड़ेगा.