रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां कर रही है. छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन होने से आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहल करते हुए कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री के इन फैसलों से स्कूली बच्चों, आम नागरिकों, व्यापारी वर्ग सहित सभी को लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी.
कोरोना से जंग : छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए ये अहम फैसले... - Bhupesh govt decision on corona
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन का आदेश दिया है. इसके साथ ही लोगों को इससे असुविधा नहीं हो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए है.
राहत भरे फैसले
भूपेश सरकार के फैसले
- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल और मई माह का चावल का एकमुश्त देने का निर्णय लिया है. इसके लिए खाद्य विभाग ने आवंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को अप्रैल और मई के चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण अप्रैल में करने के निर्देश जारी किए हैं.
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है. इस योजना में मध्याह्न भोजन के लिए 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से दिया जाएगा. प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल, उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी.
- आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद किया गया है. राज्य सरकार ने इस अवधि में 3 से 6 साल आयु के सामान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी-टू-ईट प्रतिदिन के हिसाब से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण करने के निर्देश दिए हैं. शेष हितग्राहियों को भी पात्रता के मुताबिक रेडी-टू-ईट का वितरण जारी रहेगा.
- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक महीने बढ़ा दी गई है.
- राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी 1 अप्रैल के बाद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
- वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो 1 अप्रैल से लागू होती है, उसे एक महीने बढ़ाकर अब 1 मई कर दिया है. पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
- प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक की गई है.
- कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाइजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है.
- कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है.
- राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों और कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं.
- उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, ‘हाफ रेट पर बिजली योजना’’ के तहत एकमुश्त दो माह का लाभ दिया जाएगा.
Last Updated : Mar 24, 2020, 11:42 AM IST