रायपुर: कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. कोरोना महामारी की वजह के किए गए लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान के मद्देनजर औद्योगिक संगठनों और संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी. जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार एक अहम फैसला लिया है.
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उपभोक्ताओं के हित में लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल, मई और जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज भुगतान को जून 2020 तक स्थगित कर दिया गया है. स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के बाद बिल की रकम को समान मासिक किश्तों में अगले छह महीने की अवधि में देना होगा. इसके साथ ही अप्रैल, मई एवं जून 2020 के बिलों पर 'डिलेड पेमेंट सरचार्ज' 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा.