कोरोना वैक्सीनेशन फेज-3 की नई नीति 17 मई को हाईकोर्ट में होगी पेश: सिंहदेव
छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन फेज-3 की नई नीति तैयार की गई है. इस बार लोगों को 4 वर्गों में बांटकर सभी के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है. फिलहाल इस प्लान को 17 मई को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा. अप्रूवल के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव
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Published : May 9, 2021, 4:37 PM IST
रायपुर: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली है. जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई है. 17 मई को सरकार वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से जुड़ा प्लान हाईकोर्ट में पेश करेगा. हाईकोर्ट से अप्रूवल के बाद यह प्लान राज्य में लागू किया जाएगा. यदि इस प्लान को अप्रूवल नहीं मिलता है तो कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आगे टीकाकरण किया जाएगा. बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही है.
कोरोना वैक्सीनेशन फेज-3 की नई नीति तैयार
सरकार ने तैयार किया नया प्लान
टीएस सिंहदेव ने बताया कि जब कोरोना वैक्सीन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही थी तो सरकार ने अंत्योदय कार्ड के आधार पर वैक्सीनेशन शुरू किया था. लेकिन अब दोबारा वैक्सीन सप्लाई की बात सामने आई है. इस आधार पर नया प्लान भी तैयार किया गया है. इस बार 4 वर्गों में कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया. संक्रमण से जिन्हें ज्यादा खतरा है. जो लोगों के अधिक संपर्क में आते हैं. ऐसे वर्ग तैयार किए गए हैं.
कोरोना वैक्सीनेशन को सरकार ने 4 वर्गों में बांट दिया है. साथ ही इन वर्गों में कलेक्टर अपने जिला स्तर पर बदलाव कर सकेंगे. किसी अन्य वर्ग को भी प्राथमिकता दे सकेंगे.
20% उनके लिए जो ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं. निरंतर काम करते हैं. जैसे वकील, पत्रकार, बस के ड्राइवर, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को शामिल किया गया है.
12% अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के लिए रखा गया है.
52% बीपीएलकार्ड धारक परिवारों के लिए रखा गया है.
16% एपीएल कार्ड धारकों और अन्य के लिए रखा गया है.
हाईकोर्ट से लेनी होगी अप्रूवल
दरअसल पहले सरकार ने फैसला किया था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण (third phase of corona vaccination in chhattisgarh) में पहले अंत्योदय कार्ड धारियों यानी अति गरीब परिवारों का वैक्सीनेशन होगा. इसके बाद बीपीएल कार्ड धारकों (Below Poverty Line) और एपीएल कार्ड धारकों (Above Poverty Line ) को टीका मिलेगा. लेकिन लोग सरकार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे थे. हाईकोर्ट भी भूपेश सरकार के इस फैसले से नाराज था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकार की गरीबों तक लाभ पहुंचाने की मंशा सही है. लेकिन सभी का टीकाकरण हो सके इसके लिए ठोस नीति की जरूरत है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शुक्रवार तक ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है.
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि नए प्लान को 17 मई को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट के अप्रूवल के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. अगर कोर्ट इसमें कोई बदलाव करता है तो आदेश के अनुसार काम होगा.