रायपुर: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो गई है. वहीं अब छत्तीसगढ़ शिक्षण संचनालय द्वारा नया आदेश जारी किया गया है. नए आदेश के मुताबिक 15 अप्रैल के बाद स्कूल में स्टूडेंट को कक्षा में उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं होगी. परिजन चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेज सकते हैं, लेकिंन इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचनालय द्वारा यह आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है. यह आदेश केवल कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए लागू होगा. स्कूलों में कक्षा नौंवी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं चलेंगी.
15 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ में इन क्लास के बच्चों पर स्कूल जाने की अनिवार्यता नहीं !
छत्तसीगढ़ शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल के बाद स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है. अब 15 अप्रैल के बाद पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों स्कूल में उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट मिली है.
छत्तीसगढ़ में सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सभी स्कूल, नर्सरी से बारहवीं तक होगी पढ़ाई
लोक शिक्षण संचनालय के अपर संचालक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही यह शिक्षा नीति है. कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को परीक्षा के आधार पर पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता है. कक्षा पहली से आठवीं तक के समस्त बच्चों को सामान्य रूप से वर्तमान शिक्षा सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है.प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों की अकादमिक उपलब्धियों का सतत मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर सभी बच्चों को आवश्यक शिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है. इस वर्ष भी राज्य में कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए यह नीति लागू रहेगी.