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संविलियन को लेकर बड़ा फैसला, शिक्षाकर्मियों में दिखा आक्रोश

प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षाकर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

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Published : Jul 16, 2019, 9:53 PM IST

छत्तीसगढ़ में संविलियन को लेकर बड़ा फैसला

रायपुर : प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को संविलियन को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों ने बिना NOC के निम्न से उच्च पद पर जॉइनिंग ली है, उनके पूर्व की सेवा अवधि को संवलियन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा. इस आदेश से शिक्षाकर्मियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है.

छत्तीसगढ़ में संविलियन को लेकर बड़ा फैसला

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शालेय शिक्षाकर्मी संघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए राज्य सरकार से संविलियन करने की मांग की है. शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि, 'इससे पहले निम्न से उच्च पद में गए शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ मिल चुका है, तो अब ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है'. उन्होंने कहा कि, 'इस मामले में संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पंचायत संचालक से मिलकर संविलियन के लिए अपना पक्ष रखेगा'.

CEO को जारी किया गया पत्र
दरअसल, पंचायत संचालक जितेन्द्र शुक्ला की ओर से सभी CEO को पत्र जारी कर संविलियन न करने का निर्देश दिया गया है. इसमें तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ ये आदेश पुनरीक्षित वेतनमान के लिए दिया था.

शिक्षाकर्मियों में आक्रोश
शिक्षाकर्मियों को ये उम्मीद थी कि सरकार हाईकोर्ट से पुनरीक्षित का लाभ देने के आदेश को संविलियन के लिए भी मान्य करेगी, लेकिन पंचायत विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति के निम्न से उच्च पद पर गए शिक्षकों को संविलियन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा. ऐसे में शिक्षाकर्मियों में आक्रोश का माहौल है.

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