रायपुर:छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक के लागू हो जाने के बाद लॉटरी को छोड़ सभी तरह के ऑनलाइन खेल या कारोबार जिसमें पैसे की बाजी लगाई जाती है. Chhattisgarh Gambling Act उस पर रोक लग सकेगी. इसके तहत ताश, पासे खेलने वाले टेवल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जुआ और मोबाइल एप्लीकेशन पर जुआ खेलने को इसके दायरे में लाया गया है. ban on online betting business इन उपकरणों के माध्यम से जुआ खेलते पाए जाने पर पहली बार में 1-3 वर्ष की जेल, 50 हजार, उसके बाद पकड़ाने पर 2-7 वर्ष, और 1-10 लाख तक अर्थदंड वसूला जाएगा. raipur news update सूत्रों की माने तो ऐसे मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायाधीश नहीं करेंगे. इस विधेयक के पारित होने पर सरकार नियम बनाएगी इसके राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू किया जाएगा.
ऑनलाइन सट्टे का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है:देश सहित प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. इसे रोकने लगातार सरकार के कदम उठाए जाने के दावे किए जाते रहे हैं. Chhattisgarh Gambling Act बीच-बीच में पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह के सट्टे पर नकेल कसने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था. बावजूद इसके ऑनलाइन सट्टा के कारोबार पर रोक नहीं लग सकी. ban on online betting business जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार इसे लेकर कानून लाने जा रही है. जो कानून विधानसभा में पारित हो गया है और जल्द इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.